बिहार: अब कृषि यंत्रों पर मिलेगी 80% तक सब्सिडी, जल्दी करें आवेदन!

SMAM योजना 2025: खेती को आसान बनाएंगे यंत्र, सरकार दे रही भारी सब्सिडी!

बिहार में किसानों को कृषि यंत्रीकरण के लिए बड़ा मौका, SMAM योजना 2025-26 के अंतर्गत कस्टम हायरिंग सेंटर व कृषि यंत्र बैंक स्थापना पर मिलेगा भारी अनुदान

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पटना — बिहार सरकार के कृषि विभाग ने सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकनाइजेशन (SMAM) योजना 2025-26 के अंतर्गत राज्य भर के किसानों, जीविका समूहों, किसान उत्पादक संगठनों (FPO/FPC), स्वयं सहायता समूहों और पैक्स को कृषि यंत्रीकरण की दिशा में एक बड़ा अवसर प्रदान किया है। योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र बैंक और फसल अवशेष प्रबंधन हेतु स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए आकर्षक अनुदान दिया जाएगा।

यह योजना विशेष रूप से उन छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिनके लिए महंगे कृषि यंत्र खरीदना संभव नहीं होता। इस योजना के माध्यम से ऐसे किसान अब किराए पर आधुनिक यंत्रों का उपयोग कर सकेंगे, जिससे उनकी लागत घटेगी और उत्पादकता बढ़ेगी।

योजनाओं का विस्तृत विवरण

1. कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना (267 यूनिट्स)

लागत मूल्य: ₹10 लाख तक

अनुदान दर:

35 BHP तक के ट्रैक्टर पर ₹1,60,000 तक

अन्य कृषि यंत्रों पर 40% अनुदान, अधिकतम ₹4 लाख

पात्र इकाइयाँ:
किसान समूह, जीविका समूह, ग्राम संगठन, क्लस्टर फेडरेशन, आत्मा से जुड़े फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप (FIG), नाबार्ड / राष्ट्रीयकृत बैंक से जुड़े किसान क्लब, FPO/FPC, स्वयं सहायता समूह, पैक्स आदि

शर्तें: प्रत्येक केंद्र पर न्यूनतम 4 यंत्र, एक ट्रैक्टर तथा अन्य उपयुक्त कृषि यंत्रों की उपलब्धता आवश्यक है। संचालन हेतु प्रशिक्षित ऑपरेटर की व्यवस्था अनिवार्य है।

2. कृषि यंत्र बैंक की स्थापना (38 यूनिट्स)

लागत मूल्य: ₹10 लाख तक

अनुदान दर:

ट्रैक्टर को छोड़कर अन्य कृषि यंत्रों पर 80% अनुदान, अधिकतम ₹8 लाख

पात्र इकाइयाँ:
जीविका समूह, एफपीओ, एफपीसी, स्वयं सहायता समूह आदि

शर्तें: ट्रैक्टर के अलावा 3 अन्य प्रमुख कृषि यंत्रों की उपलब्धता अनिवार्य है।

3. फसल अवशेष प्रबंधन हेतु स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर (120 यूनिट्स)

लागत मूल्य: ₹20 लाख तक

अनुदान दर:

55 PTO HP तक के ट्रैक्टर पर ₹3.00 लाख

अन्य यंत्रों पर 80% अनुदान, अधिकतम ₹12 लाख

पात्र इकाइयाँ:
वही इकाइयाँ जो उपरोक्त दोनों योजनाओं में पात्र हैं

शर्तें: फसल अवशेष निस्तारण हेतु यंत्रों जैसे सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, रीपर-कम-बाइंडर, रोटावेटर, बेलर आदि की उपस्थिति जरूरी है।

आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि

इच्छुक लाभार्थी इकाइयाँ 25 जुलाई 2025 से http://farmech.bihar.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही वे अपने जिले के सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) या जिला कृषि पदाधिकारी से भी संपर्क कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

कृषि यंत्रीकरण की दिशा में सशक्त कदम

इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने खेती को व्यवसायिक, लाभदायक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कृषि यंत्रों की उपलब्धता से न केवल कृषि कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि रोजगार सृजन के अवसर भी बढ़ेंगे।

📌 महत्वपूर्ण बातें

आवेदन माध्यम: ऑनलाइन (http://farmech.bihar.gov.in)

अधिक जानकारी और सहायता हेतु संपर्क: जिला कृषि पदाधिकारी/सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण)