गन्ना पेराई सत्र 2025–26 में घटतौली रोकने के लिए औचक निरीक्षण के आदेश
लखनऊ,-गन्ना विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि पेराई सत्र 2025–26 के दौरान किसानों से किसी भी प्रकार का लोडिंग एवं अनलोडिंग शुल्क वसूले जाने पर संबंधित चीनी मिल अध्यासी एवं अनुबंधित ट्रांसपोर्टर के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने घटतौली और अवैध वसूली को रोकने के लिए प्रदेश-भर में औचक निरीक्षण तेज कर दिए हैं।
गन्ना आयुक्त ने क्षेत्रीय, जिला एवं सहायक अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मिल गेट और गन्ना क्रय केन्द्रों पर शिकायत मिलने पर उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली-1954 के तहत बिना देरी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि विभाग को लगातार यह शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ मिलों और बाहरी क्रय केन्द्रों पर किसानों से गन्ने की लोडिंग–अनलोडिंग के नाम पर अवैध शुल्क लिया जा रहा है। इसे देखते हुए सभी उप गन्ना आयुक्त, जिला गन्ना अधिकारी और सहायक चीनी आयुक्त को नियमित निगरानी रखने और दोषी मिल कर्मियों, तौल लिपिकों तथा ट्रांसपोर्टरों पर दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
गन्ना आयुक्त ने कहा कि क्षेत्रीय अधिकारी सहकारी एवं निगम चीनी मिलों के क्रय केन्द्रों पर गन्ना डाइवर्जन और घटतौली जैसी अनियमितताओं पर भी प्रभावी अंकुश लगाएं।
साथ ही, सभी जिलों के गन्ना अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि मिलों और क्रय केन्द्रों पर ताजा, साफ-सुथरा गन्ना ही पहुंचे। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी उपज मिल गेट और क्रय केन्द्रों पर स्वच्छ एवं ताजा अवस्था में ही पहुंचाएं ताकि पेराई प्रक्रिया सुचारु और गुणवत्तापूर्ण ढंग से संचालित हो सके।